2000 rs Note Khabarwala24 News New Delhi: आरबीआई (RBI)गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अब तक 1.80 लाख करोड़ रुपये कीमत के 2000 रुपये के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2023 तक जितने 2000 रुपये 2000 Note के नोट्स सर्कुलेशन में थे उसका ये 50 प्रतिशत है यानि 50 प्रतिशत नोट वापस आ चुके हैं। आरबीआई RBI गवर्नर ने बताया कि इस अवधि तक बैंकिंग सिस्टम में 3.62 लाख करोड़ रुपये के नोट सर्कुलेशन में थे।
बैंक खातों में जमा हो रहे 85 प्रतिशत नोट
आरबीआई RBI गवर्नर ने कहा कि 85 प्रतिशत 2000 रुपये 2000 rs Note के बैंक नोट सीधे बैंक अकाउंट में जमा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह हमारी उम्मीदों के मुताबिक है और बैंकों में नोट जमा करने के लिए कोई होड़ या घबराहट भी नहीं दिख रही है। आरबीआई RBI गवर्नर ने कहा कि 2000 रुपये के नोट जमा करने या एक्सचेंज करने के लिए 4 महीने का समय है और उन्होंने कहा कि नोट जमा करने के लिए जल्दबाजी करने की जरुरत नहीं है। करेंसी की आरबीआई के पास पर्याप्त स्टॉक है। उन्होंने लोगों को समय निकालकर आराम से 2000 रुपये के नोट को जमा या एक्सचेंज करने की नसीहत दी। पर आरबीआई गवर्नर ने आगाह करने हुए ये भी कहा कि हमारी आदत होती है हर चीज आखिरी समय में करने की, तो ऐसा ना हो कि 2000 रुपये के नोट जमा करने की समय सीमा जब खत्म हो रही हो तो सितंबर के आखिरी 10 से 15 दिनों में बैंकों में नोट जमा करने या बदलने की होड़ शुरू हो जाए।
1000 के नोट जारी करने की संभावना से इंकार!
आरबीआई गवर्नर ने अपने जवाब में कहा कि मेरे पास 1000 रुपये के नोट वापस जारी करने या 500 रुपये के नोट वापस लिए जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कोई विचार भी नहीं है। उन्होंने इस बारे में आम लोगों से इस बारे में अटकलें ना लगाने की अपील की है।
30 सितंबर तक जमा करा सकते हैं 2000 rs Note
19 मई को आरबीआई ने 2000 रुपये के करेंसी नोट को वापस लेने का एलान किया था। आरबीआई ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है। 2000 रुपये सर्कुलेशन में भले ही बंद हो लेकिन यह 2000 Note 2000 रुपये के नोट कानूनी रूप से वैध बना रहेगा आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदले जा सकेगे.।साथ ही बैंकों के शाखाओं में और आरबीआई के 19 रिजनल ऑफिस में 2000 रुपये के नोट को दूसरे डिनॉमिनेशन वाले करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जा सकेगा।