खबरwala 24 न्यूज हापुड़: जनपद हापुड़ और गाजियाबाद के 867 व्यापारियों ने दिसंबर माह का अपना जीएसटी (gst) जमा नहीं कराया है। इनमें हापुड़ जिले के 247 और गाजियाबाद जिले के 620 व्यापारी हैं। ऐसे में उन पर कार्रवाई हो सकती है।
जीएसटी विभाग की ओर से रिटर्न जमा नहीं करने वाले व्यापारियों को धारा 125 के तहत नोटिस भेजने की प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है। करीब दो करोड़ रुपये का रिटर्न जमा नहीं करने वाले व्यापारियों से इस नोटिस के बाद 50 हजार रुपये के जुर्माना की कार्रवाई भी संभव है।
वर्ष 2017 में जीएसटी (gst) लागू किया गया था। इससे पहले वाणिज्यकर और अन्य तरह से कर वसूली होती थी। गाजियाबाद और हापुड़ द्वितीय संभाग में 24592 व्यापारियों का पंजीकरण जीएसटी विभाग में है। जिन्हें हर माह करोड़ों रुपये की जीएसटी को जमा करना होता है।
हर महीने करोड़ों रुपये की जीएसटी विभाग में जमा भी हो रही है। जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करते समय व्यापारी की खरीद, बिक्री, कर आदि की जानकारी देनी होती है। छह महीने तक जीएसटी रिटर्न जमा नहीं करने वाले व्यापारियों के पंजीकरण रद करने की प्रक्रिया की जाती है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हापुड़ और गाजियाबाद के 867 व्यापारियों ने दिसंबर माह में रिटर्न जमा नहीं किया है।
क्या है धारा 125 की कार्रवाई
जीएसटी विभाग के अधिकारी ने बताया कि धारा 125 के नोटिस के बाद जो व्यापारी विभाग में अपनी रिटर्न जमा नहीं कराएंगे। उन पर 50 हजार रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी।