Aluva Rape Murder Case Kerala Khabarwala 24 News Kerala:बाल दिवस पर केरल की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी को बीते 4 नवंबर के दिन मामले में दोषी ठहराया गया था। इस जघन्य कांड ने पूरे देश को हिला दिया था। बताया गया कि दोषी का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसने पांच साल पहले दिल्ली में पॉक्सो ऐक्ट के तहत दो महीने जेल में बिताए थे। तब वह जमानत पर बाहर आ गया था।
अशफाक अपनी दलील में क्या बोला (Aluva Rape Murder Case Kerala)
सजा पर बहस के दौरान दोषी मूल रूप से बिहार निवासी अशफाक आलम ने अदालत में दावा किया था कि अन्य आरोपियों को छोड़ दिया गया था और केवल उसे ही मामले में पकड़ा गया। हालांकि इसके अलावा, उसने कोई अन्य दलील नहीं दी थी। अदालत ने आरोप पत्र में आलम को सभी 16 अपराधों का दोषी पाया था। आलम को सजा सुनाए जाने के समय पीड़िता के माता-पिता अदालत में मौजूद थे। उसे 4 नवंबर को दोषी ठहराया गया था।
क्या था पूरा मामला (Aluva Rape Murder Case Kerala)
28जुलाई 2023 को यह वारदात हुई। प्रवासी मजदूर अशफाक आलम पर आरोप है कि उसने बिहार की रहने वाली पांच साल की बच्ची को उसके किराए के मकान से जूस पिलाने के बहाने अपहरण किया। इसके बाद दुष्कर्म के बाद निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। बच्ची का शव अलुवा बाजार के कूड़े के ढेर में एक प्लास्टिक की थैली से बरामद हुआ था। इस जघन्य हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया था। दरिंदे ने बड़ी क्रूरता से बच्ची से न सिर्फ दुष्कर्म किया मारपीट करके उसकी हत्या कर दी थी।आरोपी ने लड़की को उसके किराए के घर से उस वक्त अपरहण किया, जब उसकी मां घर के काम में व्यस्त थी।
मात्र 26 दिनों में पूरी हुई सुनवाई (Aluva Rape Murder Case Kerala)
लड़की के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने आनन फानन में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 28 जुलाई की शाम को नशे की हालत में अशफाक को गिरफ्तार किया। इस मामले में मामले में आरोप पत्र 30 दिनों के भीतर दायर किए गए। एर्नाकुलम में अतिरिक्त जिला अदालत में सुनवाई 4 अक्टूबर को शुरू हुई थी। सुनवाई रिकॉर्ड 26 दिनों में पूरी हुई और आरोपी को दुष्कर्म , हत्या सहित उसके खिलाफ लगाए गए सभी अपराधों का दोषी पाया गया। उस पर अपहरण करने और सबूतों को नष्ट करने का भी दोषी पाया गया।
