Khabarwala 24 News New Delhi : Bank Customer Rights आप बैंक में अपने किसी काम के लिए जाएं और वहां मौजूद बैंक कर्मचारी आनाकानी करे या बेवजह इंतजार कराए। लंच के बाद आने के लिए बोले या बताए समय पर पहुंचने पर वो अपनी सीट पर ही न मिले तो फिर आपको खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है लेकिन क्या आप जानते हैं आपके काम को ड्यूटी ऑवर्स में टालने वाले ऐसे कर्मचारियों पर इस लापरवाही के लिए फटाफट एक्शन हो सकता है बस आपको अपने अधिकारों और इन्हें इस्तेमाल करने के तरीकों का पता होना चाहिए।
जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंक ग्राहकों को कई तरह के अधिकार दिए गए हैं और तमाम सुविधाएं भी, जिनके जरिए आप इस तरह की परेशानी की शिकायत कर सकते हैं…
जानकारी का अभाव, परेशानी का कारण (Bank Customer Rights)
दरअसल, बैंक ग्राहकों को इस तरह की परेशानियों का सामना जानकारी के अभाव में करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे मामलों से निपटने के लिए उनके पास क्या-क्या अधिकार हैं? इसके बारे में ज्यादातार लोगों को पता ही नहीं होता, जबकि आप इस तरह की लापरवाही की शिकायत कर संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई करा सकते हैं।
बैंक ग्राहकों को कई ऐसे अधिकार मिलते हैं, जिनकी जानकारी आमतौर पर कस्टमर्स को नहीं होती। ग्राहकों के साथ बैंक का सही व्यवहार करना जरूरी है। ऐसा न होने पर ग्राहकों को अधिकार है कि अगर बैंक उचित व्यवहार नहीं करता तो वह सीधे रिजर्व बैंक (RBI) तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं।
परेशान होकर शांत न बैठें, करें ये काम (Bank Customer Rights)
अपने अधिकारों की जानकारी के अभाव में ग्राहक कर्मचारियों के लापरवाही भरे व्यवहार का शिकार होकर अपने काम के लिए यहां वहां भटकते रहते हैं और घंटों इंतजार करते रहते हैं लेकिन आपके साथ अगर आगे इस तरह का कोई भी मामला सामने आए तो जान लें कि आप उस कर्मचारी की शिकायत सीधे बैंकिंग लोकपाल से कर सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं।
आपको बस करना ये होगा कि ऐसी परेशानी पेश आने पर शांत होकर बैठना नहीं है, बल्कि अगर कोई बैंक कर्मी आपके काम को करने में लेट-लतीफी करे तो सबसे पहले उस बैंक के मैनेजर या नोडल ऑफिसर के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
परेशानी होने पर ये तरीके आएंगे काम (Bank Customer Rights)
बैंक ग्राहक (Bank Customers) अपनी शिकायत को ग्रीवेंस रिड्रेसल नंबर पर भी दर्ज करा सकते हैं। दरअसल, ग्राहकों की शिकायतों के निपटान के लिए लगभग हर बैंक के ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम होते हैं। जिनके जरिए प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। इसके लिए आप जिस भी बैंक के ग्राहक हों। उस बैंक का ग्रीवेंस रिड्रेसल नंबर (Grievance Redressal Number) लेकर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक के टोलफ्री (Toll Free) नंबर पर कॉल करके या फिर बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराने की सुविधाएं दी जाती हैं।
बैंकिंग लोकपाल से सीधे करें शिकायत (Bank Customer Rights)
अगर आपने परेशानी झेली है और ऊपर बताए गए तमाम तरीकों से भी मामले का निपटान नहीं हो सका है तो फिर आप सीधे बैंकिंग लोकपाल को बता सकते हैं। आप ऑनलाइन शिकायत भेज सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए आपको वेबसाइट https://cms.rbi.org.in पर लॉगिन करना होगा। फिर होमपेज खुलने पर वहां दिए गए File A Complaint ऑप्शन पर जाना होगा। इसके साथ ही CRPC@rbi.org.in पर मेल भेजकर भी शिकायत बैंकिंग लोकपाल से की जा सकती है। बैंक के ग्राहकों की शिकायतों के निराकरण के लिए RBI के टोल फ्री नंबर 14448 है, जिस पर कॉल करके समस्या का समाधान कराया जा सकता है।