Khabarwala 24 News Hapur (साहिल अंसारी) : Court News अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट न्यायालय ने दो आरोपियों को नाबालिग से अश्लीलता के मामले में दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1700-1700 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
क्या है पूरा मामला (Court News)
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग ने 23 मार्च 2021 को थाने में तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि 23 मार्च 2021 को वह दुकान से समान लेने गई थी। सामान लेने के बाद वह घर वापस लौट रहीं थी। रास्ते में अर्जुन व जोनी ने उसे रोक लिया। विरोध पर आरोपियों ने छेड़छाड़ कर पीड़िता के साथ अश्लीलता भी की। शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीणों को आता देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए थे।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)
इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ पाक्सो सहित विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने मंगलवार को मामले में निर्णय सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को 35 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।