Khabarwala 24 News Hapur: Court News कोतवाली क्षेत्र के पुराना बाजारा में वर्ष 2013 में दो पक्षों में विवाद हो गया था। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर मुकदमा दर्ज कराया गया ता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने दोनों मामलों में दोषीयों को सजा सुनाई और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पहले पक्ष का क्या था मामला (Court News)
विशेष लोक अभियोजक पाॅस्को हरेंद्र त्यागी ने बताया कि हाजी इरशाद ने हापुड़ कोतवाली में तहरीर दी थी जिसमें बताया गया कि वह पुराना बाजार में किराए की दुकान चलाता है। 17 दिसंबर 2013 की सुबह 10-11 बजे के बीच अपनी दुकान पर बैठा था तभी उसके पास पुराना बाजार निवासी रईस आया। उसके साथ उसके पिता बुंदु, इमरान उसके साथ इसलिए मारपीट करने लगे कि उसने अपने सामान के 5000 रुपये का दो तीन बार तकादा कर दिया। उन्होंने उसे लाठी डंडों व लात घूसों से मारा। उसका शोर सुनकर उसके बड़े भाई व पड़ोसी अब्दुक खालिक व इमरान बीच बचाव करने आए। आरोपियों ने उसके भाई व भतीजों को भी लाठी डंडों से मारा और शोर सुनकर रईस अहमद व चौधरी अतीक व बहुत से लोग जमा हो गए। उसके बाद वो लोग उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। मारपीट में उसका एक दांत व तमाम जबड़ा टूट गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)
विशेष लोक अभियोजक पाॅस्को हरेंद्र त्यागी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने अभियुक्तगण रहीस, इमरान, बुंदू व रिजवान को धारा 326/34भा.द.सं के अंतर्गत दोषी पाते हुए प्रत्येक को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास एवं दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो-दो माह के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 323/34 भा.दं.सं के अंतर्गत दोषी पाते हुए प्रत्येक को एक एक साल के कठोर कारावास, धारा 504 में प्रत्येक को एक-एक वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। सभी सजा एक साथ चलेंगी अभियुक्तगण रहीस, इमरान, बुंदू व रिजवान द्वारा पूर्व में जेल में बताई गई अवधि दी गई सजा में समायोजित की जाएगी।
दूसरे पक्ष का क्या था मामला (Court News)
विशेष लोक अभियोजक पाॅस्को हरेंद्र त्यागी ने बताया कि युनुस ने थाना हापुड़ नगर में तहरीर देते हुए बताया कि 17दिसंबर 2013 को पुराना बाजार निवासी रिजवान, रईस, सलमान अपनी जूस की दुकान पर सड़क पर खड़े थे। करीब साढ़े दस बजे इरशाद, अब्दुल कालिद, इमरान, खुर्शीद आए और उसके भाई को गंदी गंदी गाली देने लगे और भाई ने गाली देने से मना किया तो लाठी डंडों व धारदार हथियार से उसके भाई को मारना पीटना शुरू कर दिया। शोर शराबा सुनकर मौके पर पुराना बाजार निवासी मोहम्मद युनूस, आमीर तथा बाजार के काफी लोग मौके पर आ गए। भीड़ को देख चारों व्यक्ति उसके भाईको जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)
विशेष लोक अभियोजक पाॅस्को हरेंद्र त्यागी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने अभियुक्तगण इरशाद, इमरान, अब्दुल खालिद एवं खुर्शीद को धारा 307/34भा.द.सं के अंतर्गत दोषी पाते हुए प्रत्येक को 6-6 वर्ष के कठोर कारावास एवं दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो-दो माह के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 323/34 भा.दं.सं के अंतर्गत दोषी पाते हुए प्रत्येक को एक एक साल के कठोर कारावास, धारा 504 में प्रत्येक को एक-एक वर्ष के कठोर कारावास, धारा 506 में प्रत्येक को एक एक साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। सभी सजा एक साथ चलेंगी अभियुक्तगण इरशाद, इमरान, अब्दुल खालिद एवं खुर्शीद द्वारा पूर्व में जेल में बताई गई अवधि दी गई सजा में समायोजित की जाएगी।