Friday, November 8, 2024

Court News हर्ष फायरिंग के मामले में जिला जज ने सुनाई दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा, किशोरी की हो गई थी मौत, 1.10 लाख रुपये का लगाया अर्थदंड

Join whatsapp channel Join Now
Folow Google News Join Now

Khabarwala 24 News Hapur: Court News यूपी के जनपद हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव बक्सर में वर्ष 2019 में हर्ष फायरिंग के दौरान एक किशोरी की गोली लगने से मौत हो गई थी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने इस मुकदमें की सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

क्या है पूरा मामला (Court News )

प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नरेश चंद शर्मा ने बताया कि ग्राम बक्सर थाना सिंभावली निवासी इंतजार ने सिंभावली थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 25 नवंबर 2019 को उनके गांव के मुस्तेहसन की बारात जानी थी, जिसकी घुडचढी़ गांव में हो रही थी।

जिसमें शानू उर्फ शान मौहम्मद मौहल्ला कैला भटटा निकट रमजानी होटल थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद भी था, जो उनके गांव का दामाद लगता है। बारात चढत के समय दोपहर करीब 12 बजे दिन जब इंतजार के घर के बाहर डीजे बज रहा था काफी भीड़ इकटठा थी। उसकी पुत्री भी अपने मकान के छज्जे पर खड़ी होकर देख रही थी।

हर्ष फायरिंग में चली गई बच्ची की जान (Court News )

उसी समय शानू उर्फ शान मौहम्मद उपरोक्त द्वारा हर्ष फायरिंग की गई जो उसकी पुत्री मुस्कान की बांयी आंख के पास लगी है। शानू उर्फ शान मौहम्मद भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया। घायल को वह तुरन्त इलाज के लिए कस्बा सिम्भावली में डा. कपिल के पास लेकर गये। उसके बाद वह मुस्कान को इलाज के लिए मेरठ आनन्द हॉस्पीटल लेकर गए। अस्पताल में डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

जिला जज ने सुनाई सजा (Court News )

प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नरेश चंद शर्मा ने बताया कि इस मुकदमें की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने अभियुक्त शानू उर्फ जावेद को धारा-304 भा.दं.सं. में दस वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक लाख रूपये के अर्थदंड से दण्ड़ित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा। अभियुक्त को धारा-5/27(1) आयुध अधिनियम में 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा दस हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।

अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा। कुल अर्थदंड की आधी धनराशि 55,000 रूपये राज्य सरकार को तथा शेष आधी धनराशि 55,000 रूपये धारा-357 दं.प्र.सं. के तहत मृतका मुस्कान के माता-पिता को समान रूप से प्रतिकर के रूप में देय होगी।

Court News हर्ष फायरिंग के मामले में जिला जज ने सुनाई दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा, किशोरी की हो गई थी मौत, 1.10 लाख रुपये का लगाया अर्थदंड Court News हर्ष फायरिंग के मामले में जिला जज ने सुनाई दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा, किशोरी की हो गई थी मौत, 1.10 लाख रुपये का लगाया अर्थदंड Court News हर्ष फायरिंग के मामले में जिला जज ने सुनाई दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा, किशोरी की हो गई थी मौत, 1.10 लाख रुपये का लगाया अर्थदंड Court News हर्ष फायरिंग के मामले में जिला जज ने सुनाई दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा, किशोरी की हो गई थी मौत, 1.10 लाख रुपये का लगाया अर्थदंड Court News हर्ष फायरिंग के मामले में जिला जज ने सुनाई दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा, किशोरी की हो गई थी मौत, 1.10 लाख रुपये का लगाया अर्थदंड

Court News हर्ष फायरिंग के मामले में जिला जज ने सुनाई दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा, किशोरी की हो गई थी मौत, 1.10 लाख रुपये का लगाया अर्थदंड Court News हर्ष फायरिंग के मामले में जिला जज ने सुनाई दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा, किशोरी की हो गई थी मौत, 1.10 लाख रुपये का लगाया अर्थदंड Court News हर्ष फायरिंग के मामले में जिला जज ने सुनाई दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा, किशोरी की हो गई थी मौत, 1.10 लाख रुपये का लगाया अर्थदंड Court News हर्ष फायरिंग के मामले में जिला जज ने सुनाई दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा, किशोरी की हो गई थी मौत, 1.10 लाख रुपये का लगाया अर्थदंड Court News हर्ष फायरिंग के मामले में जिला जज ने सुनाई दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा, किशोरी की हो गई थी मौत, 1.10 लाख रुपये का लगाया अर्थदंड

यह भी पढ़ें...

latest news

Join whatsapp channel Join Now
Folow Google News Join Now

Live Cricket Score

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Live Cricket Score

Latest Articles

error: Content is protected !!