Khabarwala 24 News Hapur: Court News यूपी के जनपद हापुड़ के पिलखुवा थाना क्षेत्र के चंडी मंदिर चौराहे पर करीब 13 साल पहले एक ट्रक से कुचलकर सिपाही की मौत हो गई थी। मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। न्यायलय ने आरोपी ड्राइवर को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है। न्यायाधीश ने दोषी को चार साल कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला (Court News)
प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद शर्मा ने बताया कि पिलखुवा कोतवाली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने बताया कि पुलिस कर्मी सिपाही श्रीनिवास, संतवीर सिंह, भगत सिंह, बृजेंद्र सिंह व होमगार्ड महेंद्र कुमारी सात अगस्त 2010 को शांति व्यवस्था व कावंड यात्रियों को दृष्टिगत रखते हुए चंडी मंदिर चौराहे पर वाहनों का आवागमन करा रहे थे। पुलिस कर्मी कांवड यात्रियों को सकुशल चौराहे से पार करा रहे थे।
तभी पुलिस कर्मियों को एक ट्रक गाजियाबाद की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। जिसको सिपाही श्रीनिवास ने हाथ के इशारे व सीटी बजाकर रुकने के लिए कहा। लेकिन ट्रक ड्राइवर ने वाहन को नहीं रोका और सिपाही श्रीनिवास व मोहल्ला सर्वोदय नगर रितु कलेक्शन के पीछे कस्बा पिलखुवा निवासी बुजुर्ग भिक्की मल पुत्र तिरखाराम को ट्रक ने कुचल दिया। जिसमें सिपाही श्रीनिवास की मौत हो गई और भिक्की मल गंभीर रूप से घायल हो गया।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)
पुलिस ने ट्रक ड्राइवर देवदत्त शर्मा पुत्र नौबतराम शर्मा निवासी गांव खेड़ा, थाना पिलखुवा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश विपिन कुमार प्रथम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए आरोपी देवदत्त शर्मा को गैर इरादतन हत्या व हत्या के प्रयास का दोषी करार दिया।