Khabarwala 24 News Hapur: Court News अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्च ने गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। जिसमें कोर्ट ने दोषी को चार वर्ष आठ माह के कारावास की सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला (Court News)
प्रभारी शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि हापुड़ कोतवाली पुलिस ने पक्का बाग भगवानपुरी निवासी तुषार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त तुषार एक सश्त्र सुसंगठित गिरोह का सदस्य है। आमजन में उक्त गैंग को लेकर भय और आतंक है। जिसके चलते ही पुलिस ने उक्त मुकदमा दर्ज किया है।
न्यायाधीश ने सुनाया निर्णय (Court News)
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश कमलेश कुमार ने आरोपी तुषार को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए चार वर्ष आठ माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।