Khabarwala 24 News Hapur: Court News अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या करने वाले पति समेत सास, ससुर व जेठ को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर पच्चीस- पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
क्या है पूरा मामला (Court News)
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि मोहल्ला कोटला सादात थाना हापुड़ देहात निवासी बाबू खां पुत्र फैज मोहम्मद ने हापुड़ नगर कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उसने बताया कि उसने अपनी पुत्री फरीदा सैफी की शादी तीन मई 2016 को मोहल्ला बिलाल मस्जिद के पास मोहल्ला रफीक नगर कोतवाली हापुड़ नगर निवासी आमिर पुत्र सलीम के साथ की थी। इसलिए शादी के बाद से ही सुसराल पक्ष के लोग और दहेज लाने की मांग कर रहे थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर सुसराल पक्ष के लोग उसकी पुत्री के साथ आए दिन मारपीट भी करते थे। आठ नंवबर 2018 की सुबह चार बजे उन्हें फोन से सूचना मिली कि उनकी पुत्री को सुसराल पक्ष के लोगों ने जहरीला पदार्थ खिलाकर मार दिया।
सूचना मिलने वह अन्य परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे तो फरीदा का शव सुसराल में पड़ा मिला। पुलिस ने दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में पति आमिर, सास संजिदा, ससुर सलीम व जेठ फिरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जिसके बाद पुलिस ने 22 जनवरी 2019 को मामले के आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)
इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश राखी चौहान ने शुक्रवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश राखी चौहान ने पति आमिर, सास संजिदा, ससुर सलीम व जेठ फिरोज को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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