Khabarwala 24 News Hapur: Court News किशोर न्याय बोर्ड ने छह वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में निर्णय सुनाया है। जिसमें किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी व सदस्यों ने बाल अपचारी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष छह माह की सजा सुनाई है।
क्या था पूरा मामला (Court News)
किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य स्वाति गर्ग ने बताया कि सात मार्च 2016 को सिंभावली थाना में एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी। जिसमें उसने कहा था कि सात मार्च 2016 को उसकी छह वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। गांव का किशोर उसे बहला फुसलाकर अपने साथ खेल पर ले गया था। जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।
इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया था। जहां से उसे जिला बुलंदशहर स्थित बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया था।
यह सुनाई सजा (Court News)
सवा चार माह तक वहां रहने के बाद जमानत पर छोड़ दिया था। इस मामले की सुनवाई तभी से किशोर न्याय बोर्ड में चल रही थी। किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सदस्य डा.स्वाति गर्ग व राजन त्यागी ने बाल अपचारी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष छह माह की सजा सुनाई है।