Khabarwala24NewsHapur COURT NEWS : सगे भाई की सिर पर मूसली से वार कर हत्या करने वाले DELHI POLICE दिल्ली पुलिस के HEAD CONSTABLE हेड कांस्टेबल को Additional District and Sessions Judge अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को life imprisonment आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 24 अगस्त 2017 को नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला श्रीनगर की सुधा ने कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था उसका भाई सुधीर बाना DELHI POLICE दिल्ली पुलिस में HEAD CONSTABLE हेड कांस्टेबल है। 24 अगस्त 2017 को उसका भाई युद्धवीर सिंह उर्फ गुड्डू और सुधीर बाना घर पर मौजूद थे। इसी रात दोनों ने एक अन्य युवक के साथ बैठकर शराब का सेवन किया था। 25 अगस्त को घर के कमरे में युद्धवीर सिंह का शव पड़ा मिला था। मामले में पुलिस ने अज्ञात हत्यारोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
जांच में पता चला कि सुधीर बाना ने हत्या से कुछ दिन पहले एक कार खरीदी थी। इसके लिए उसने युद्धवीर से 50000 रुपये मांगे थे, लेकिन उसने रुपये देने से इन्कार कर दिया था। इस बात से अाक्रोशित होकर सुधीर बाना ने लगातार सिर पर मूसली से वार कर युद्धवीर की हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त मूसली भी बरामद कर ली थी। इसके बाद DELHI POLICE दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उसे निलंबित कर दिया था। पुलिस ने हत्यारोपीको न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भिजवाया दिया था। इसके बाद से हत्यारोपी जेल में ही बंद है। पुलिस ने इस मामले में हत्योरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।
मुकदमे की सुनवाई Additional District and Sessions Judge अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृदुल दुबे के यहां चल रही थी। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची। न्यायाधीश ने आरोपी सुधीर बाना को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास life imprisonment और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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