Khabarwala 24 News Hapur: Court News नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट न्यायालय ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को अाजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर और 25 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला (Court News)
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी व अधिवक्ता अनिल आजाद ने बताया कि तीन अप्रैल 2021 को गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने गढ़ थाने में तहरीर दी। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि एक अप्रैल 2021 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर से मंदिर जाने के लिए गई थी। इसके बाद पुत्री घर वापस नहीं लौटी। पुलिस के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाने पर पीड़ित व उसके परिजन ने संभावित जगहों पर उसकी तलाश की।
तलाश के दौरान पता चला कि कस्बा गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के मोहल्ला छोटा बाजार का शिवम वर्मा उसकी पुत्री का अपहरण कर ले गया था। मामले की जानकारी पर पीड़ित परिजन के साथ आरोपी के घर पहुंचा और पुत्री के बारे में पूछताछ की। इस पर आरोपी के पिता ने एक दिन के अंदर पुत्री को सकुशल वापस घर भेजने का आश्वासन दिया था।
न्यायालय में चार्जशीट की दाखिल (Court News)
तीन अप्रैल को शिवम ने पीड़ित को काल की और बताया कि उसकी पुत्री नहर में कूद गई है। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। नाबालिग को बरामद कर उसका मेडिकल कराया गया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई निर्णायक मोड़ में पहुंची। न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने शिवम को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास और 25 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक लाख रुपये की प्रतिकर धनराशि नाबालिग के पुर्नवास हेतू देय होगी।