Friday, December 27, 2024

Court News हत्या के आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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Khabarwala 24 News Hapur: Court News अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /त्वरित न्यायालय प्रथम न्यायालय ने सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव सैना में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने व दो लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आठ आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सात दोषियों पर पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये तथा एक दोषी को 24 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

क्या है पूरा मामला (Court News)

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि गांव सैना निवासी नदीम पुत्र जाहिद ने सिंभावली थाने में तहरीर दी। जिसमें कहा कि 31 अगस्त 2017 को गांव में ही इंतजार के खेत से गांव के ही ताज मोहम्मद पुत्र एजाज मोहम्मद ने चारा काट किया।

जिस पर मौके पर उपस्थित इंतजार के छोटे भाई जीशान व शाहवेज पुत्र उमर मोहम्मद ने चारा काटने का विरोध किया। ताज मोहम्मद पुत्र एजाज मोहम्मद, एजाज मोहम्मद पुत्र रमजारी, राजू पुत्र एजाज मोहम्मद,आदिल पुत्र फरमान ने जीशान व शाहवेज की जमकर पिटाई कर दी। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

घर पर पहुंचकर किया हमला (Court News)

इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए इंतजार,जीशान व शहावेज थाने चले गए। इसी बीच शाम साढ़े छह बजे आरोपी पक्ष के लोगों ने रोहिलके घर पर पहुंचकर हमला कर दिया। जिसमें आरोपियों ने रोहिल, शादाब,नफीस, जाहिद को धारदार हथियार व लाठी डंडों से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

शोर सुनकर कुछ लोग मौके पर पहुंच गए। जिनको देखकर हमलावर मौके से फरार हो गए। परिजन व अन्य लोगों ने घायल को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से जाहिद व नफीस की गंभीर हालत देखते हुए दोनों को मेरठ के लिए रेफर कर दिया।

पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा

पुलिस ने एजाज मोहम्मद, ताज मोहम्मद, यासीन, आदिल, फरमान, वसीम, राजू, शेरखान, नियाज मोहम्मद, बाज मोहम्मद के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।इस दौरान एक सितंबर 2017 को जाहिद अली की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हत्या की धारा बढ़ाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिया।

इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के फरमान और एजाज की मौत हो गई। जिसके बाद आठ आरोपियों पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट ने सुनाई चल रही थी।

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