Khabarwala24newsHAPUR COURT NEWS : प्रयागराज के नैनी जेल में बंद ढाई लाख के इनामी बदमाश और मिर्ची गैंग के सरगना कुख्यात आशु जाट समेत चार बदमाशों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय ने बैंक लूट के मामले में अाजीवन कारावास की सजा सुनाई है।न्यायाधीश ने तीन दोषियों पर 50-50 हजार व एक दोषी पर 35000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ रूहेला ने बताया कि 26 दिसंबर 2013 को बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव शाहपुर जट्ट में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा प्रबंधक जिला मेरठ के शास्त्री नगर के दीपक कुमार सिंघल ने थाने में तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि 26 दिसंबर 2013 वह बैंक कैशियर सुबोध कुमार और कैंटीन संचालक मसीदास के साथ बैंक में मौजूद थे। इस दौरान कुछ ग्राहक भी रुपये निकालने बैंक में आए थे। दोपहर को 12.30 बजे सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में छह बदमाश बैंक पर पहुंचे थे। चार बदमाश हथियारों से लैस होकर बैंक के अंदर आए थे। जबकि, उनके दो साथी बदमाश बैंक के बाहर खड़े हो गए थे। बदमाशों बैंक में फायरिंग कर सभी को आतंकित कर दिया था। इसके बाद बदमाश बैंक से करीब 4.5 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए थे।
ईंख की फसल में लगा दी थी आग
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ रूहेला ने बताया कि लूट की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए बदमाशों को हाफिजपुर क्षेत्र के गांव घुंघराला के जंगल में घेर लिया था। पुलिस से बचने के लिए बदमाश एक ईंख के खेत में घुस गए थे। जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने ईंख की फसल में आग लगा दी थी। इस दौरान पुलिस ने मिर्ची गैंग के सरगना जिला गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र के काजीपुरा के आशु जाट उर्फ प्रवीन, थाना भोजपुर क्षेत्र के शकूरपुर के राहुल, सुमित रोबिन, जिला मेरठ के थाना जानी क्षेत्र के कलंजरी के कल्लू उर्फ रोहित और सचिन को गिरफ्तार कर लिया था। बदमाशों ने लूटे गए रुपये बरामद किए गए थे। कुछ रुपये आग लगने से जल भी गए थे।आरोपियों बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
न्यायालय ने इन धाराओं में सुनाई गई सजा
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ रूहेलाने बताया कि मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय छाया शर्मा ने बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने धारा 395 में आशु, राहुल, रोबिन और कल्लू उर्फ रोहित आजीवन सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 397 में सात-सात वर्ष सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माना, धारा 412 में तीन दोषियों को दस-दस वर्ष का कारावास और 15-15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। धारा 412 में आरोप से कल्लू को दोषमुक्त कर दिया है। जबकि, सुमित और सचिन के वारदात के वक्त नाबालिग होने के चलते उनकी फाइल किशोर न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई थी। न्यायालय ने दोनों को दोषमुक्त कर दिया था।