Court News Khabarwala 24 News Hapur:थाना बहादुरगढ़ के ग्राम ढोलपुर में गोली मारकर युवक की निर्मम हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एमपी-एमएलए न्यायालय ने एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सौरभ रूहेला ने बताया कि 12 दिसंबर 2018 को गांव ढोलपुर की गैंदों देवी ने थाना बहादुरगढ़ में तहरीर दी थी। जिसमें पीड़िता ने बताया था कि 12 दिसंबर 2018 को गांव का विशाल, प्रमोद व पुष्पेंद्र उसके पुत्र अंकुश को घर से बुलाकर ले गए थे। इसके बाद से पुत्र गायब है। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने अंकुश के शव को बरामद कर लिया था।
छानबीन के दौरान पता चला कि विशाल ने गोली मारकर अंकुश की हत्या की है। जांच के बाद विवेचक ने विशाल के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष एमपी/ एमएलए न्यायालय में चल रही थी। मंगलवार को सुनवाई निर्णायक मोड में पहुंची। दोनों पक्षों के गवाह व दलीलों के आधार पर न्यायाधीश कमलेश कुमार ने आरोपी को दोषी करार दिया।