Court News Khabarwala 24 News Hapur:गैंगस्टर अधिनियम के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट) ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को तीन वर्ष आठ माह 16 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद शर्मा ने बताया कि थाना बाबूगढ़ पुलिस ने सिंभावली क्षेत्र के गांव बड्डा निवासी जगत के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की सुनावाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाते हुए करन को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए तीन वर्ष आठ माह 16 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।