Sunday, July 7, 2024

Court News हत्या के मामले में सुनाई आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई

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Court News Khabarwala24News Hapur: गढ़मुक्तेश्वर के गांव सैदपुरा में करीब साढ़े पांच वर्ष पहले सात वर्षीय बच्चे के सिर पर धारदार दाव से प्रहार कर दो टुकड़े करके निर्मम हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने सोमवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मृतक मासूम सात बहनों का इकलौता भाई था। हत्या के बाद इस गरीब परिवार का चिराग बुझ गया।

क्या था मामला

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि गांव सैदपुरा निवासी सतीश ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में एक तहरीर दी थी। जिसमें उसने कहा कि उसका सात वर्षीय पुत्र रवि 27 जनवरी 2018 को घर से स्कूल जा रहा था। उनके घर के पास ही बिजेंद्र पुत्र जय प्रकाश हाथ में लकड़ी काटने वाला दाव लेकर खड़ा था। जैसे ही रवि घर से बाहर निकला। वैसे ही बिजेंद्र ने उसके सिर पर दाव से प्रहार किया। जिससे उसके सिर के दो टुकड़े हो गए और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोपी उनके पुत्र ही हत्या कर जंगल की तरफ भाग गया।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

पुलिस ने आरोपी बिजेंद्र के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट में चल रही थी। उनके द्वारा न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई है। जिसके चलते उनके द्वारा अभियोजन पक्ष की तरफ से दस गवाह न्यायालय में पेश किए गए। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कई बड़े साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए।

न्यायाधीश का सुनाया निर्णय

न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को मामले में निर्णय सुनाया। न्यायाधीश विपिन कुमार ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा मामले के समस्त तथ्य व परिस्थितयों पर विचार किया गया। यह प्रकरण काफी गंभीर है। अभियुक्त बिजेंद्र ने सात वर्षीय बच्चे की दाव से सिर पर प्रहार कर उसकी निर्मम हत्या की गई है। इसलिए अभियुक्त बिजेंद्र को हत्या का दोषी करार दिया जाता है। यह अपराध एक जघन्य अपराध है। ऐसे में अभियुक्त बिजेंद्र को आजीवन कारावास की सजा के दंडादेश से दंडित किया जाता है। साथ ही दोषी पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

 

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