Sunday, July 7, 2024

Court News:तीन वर्ष दस माह के कठोर कारावास की सुनाई सजा

Join whatsapp channel Join Now
Folow Google News Join Now

Court News Khabarwala 24 News Hapur:अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। जिसमें कोर्ट ने दोषी को तीन वर्ष दस माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि बाबूगढ़ कोतवाली पुलिस ने टीचर्स कालोनी राजीव विहार पैठे वाली गली हापुड़ नगर कोतवाली निवासी करन उर्फ भालू पुत्र किरनपाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त करन एक सशस्त्र सुसंगठित गिरोह का सदस्य है। गैंग संगठित होकर अवैध शस्त्रों के बल पर क्षेत्र में भय व आतंक पैदा कर लूट व चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध धन संचय करता है। आमजन में उक्त गैंग को लेकर भय व आतंक है। जिसके चलते कोई भी उक्त गैंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने व गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जिसको देखते हुए पुलिस ने उक्त मुकदमा दर्ज किया है।

मामले की सुनावाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश कमलेश कुमार ने करन को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए तीन वर्ष दस माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Court News:तीन वर्ष दस माह के कठोर कारावास की सुनाई सजा Court News:तीन वर्ष दस माह के कठोर कारावास की सुनाई सजा

add1
add1

Court News:तीन वर्ष दस माह के कठोर कारावास की सुनाई सजा Court News:तीन वर्ष दस माह के कठोर कारावास की सुनाई सजा Court News:तीन वर्ष दस माह के कठोर कारावास की सुनाई सजा Court News:तीन वर्ष दस माह के कठोर कारावास की सुनाई सजा

यह भी पढ़ें...

latest news

Join whatsapp channel Join Now
Folow Google News Join Now

Live Cricket Score

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Live Cricket Score

Latest Articles

error: Content is protected !!