Khabarwala24NewsHapur: (CourtNews)अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपी को दोषी करार दिया और प्रत्येक दोषी को दो वर्ष दो माह 25 दिन के कारावास की सजा सुनाई। है। साथ ही दोनों दोषियों पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि शयानतेन सैन गुप्ता निवासी सेक्टर 4 सी, परतापुर मेरठ ने हापुड़ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि वह बंधन बैंक की हापुड़ शाखा में नौकरी करता है। वह छह नंवबर 2020 को क्षेत्र में लोन की किश्त एकत्र कर रहे थे। जिसके बाद वह आदर्श नगर कालोनी से बंधन बैंक की आवास विकास शाखा पर स्कूटी से जा रहे थे। उस समय उनके पास लोन की किश्त के करीब एक लाख रुपये एक बैग में थे। मेरठ फाटक के पास आया तो कुछ बाइक सवार लोगों ने पीछे से आकर उसकी स्कूटी को गिरा दिया और रुपये से भरा बैग छीनकर भाग गए।

पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जिसमें पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 25 दिसंबर 2020 को मामले के आरोपी मोनू उर्फ मंजीत पुत्र श्यामसिंह निवासी नगली आजड़ थाना दौराला मेरठ, अल्ताफ उर्फ नीटू पुत्र अंसार निवासी गांव दीवाना थाना चांदनीबाग जिला पानीपत हरियाणा सहित गोलू उर्फ गुलबीर व काला उर्फ प्रवीण को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया।
पुलिस ने मामले का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले की सुनवाई न्यायाल Court में चल रही थी। लेकिन कुछ आरोपियों के न्यायालय में अनुपस्थित चलने के कारण मोनू उर्फ मंजीत व अल्ताफ की पत्रावली अन्य अभियुक्तगणों से अलग कर दी गई। जिसके बाद मोनू व अल्ताफ के मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट में चल रही थी। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने मामले में मंगलवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी मोनू व अल्ताफ को लूट का दोषी करार दिया। अर्थदंड का भुगतान न करने पर दोषी को दस दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।