Court News Khabarwala 24 News Hapur (साहिल अंसारी): अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट न्यायालय ने 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को दस वर्ष के कारावास और 14 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला (Court News)
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 18 अप्रैल 2020 को सिंभावली क्षेत्र के एक मोहल्ले की विधवा ने थाने में तहरीर दी। जिसमें पीड़िता ने बताया था कि 18 अप्रैल 2020 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर की छत पर सो रही थी। इस दौरान पड़ोस का रहने वाला फैजान छत पर पहुंचा। जहां आरोपी ने पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुत्री की चीख सुनकर परिजन छत पर पहुंचे तो आरोपी हत्या की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर फैजान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
न्यायालय ने सुनाई सजा (Court News)
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट न्यायालयं में चल रही थी। न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने फैजान को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।