Khabarwala 24 News Hapur: Court News अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
क्या है पूरा मामला (Court News)
विशेष लोक अभियोजक विनीता त्यागी ने बताया कि गांव शेरपुर थाना बहादुरगढ़ निवासी उषा ने बहादुरगढ़ कोतवाली में तहरीर दी है। जिसमें उसने कहा कि उसके पति प्रभुदयाल पुत्र स्वर्गीय ओमप्रकाश राशन डीलर है। 26 दिसंबर 2018 को उनके पति अपने घर पर ही गांव के नए राशन कार्ड नामों के अनुसार बांट रहे थे।
तभी वहां गांव के ही छोटे खां पुत्र इफतेदार, वकील पुत्र इफतेदार खां, फैजान उर्फ कालू पुत्र छोटे खां व मुक्खदिर पुत्र छोटे खां आए और उनके पति के साथ मारपीट की। जिसके बाद उन्होंने राशन कार्डों की गड्डी उठाकर ले गए जाते समय उनके पति को जान से मारने की धमकी दी। साथ ही आरोपियों ने उनके पति के प्रति जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। जब उनके पति को होश आया तो उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। इस अवसर पर उनके पुत्र रिशभ ने घटना स्थल की मोबाइल से विडियों भी बनाई।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)
पुलिस ने मामले की एससीएसटी एक्ट, मारपीट सहित संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट में चल रही थी। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी छोटे खां, वकील, फैजान उर्फ कालू व मुक्खदिर को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही दोषियों पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को डेढ़-डेढ़ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।