Khabarwala 24 News Hapur: Court News पुलिस पर मुठभेड़ के दौरान फायरिंग कर हत्या का प्रयास करने के मामले में दर्ज मुकदमे के एक आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने – दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को साढ़े सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर साढ़े ग्यारह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
क्या है पूरा मामला (Court News)
प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नरेश चंद शर्मा ने बताया ने बताया कि 31 जुलाई 2017 को थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस व बदमाशों के बीच गांव अक्खापुर मार्ग पर मुठभेड़ हो गई थी। इस दौरान गांव सरुरपुर निवासी आसिफ व उसके साथी नाजिम, शान मोहम्मद, बुरहान, व मुस्तफा ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और फरार’ होने का प्रयास किया था। इस मामले में जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने सभी बदमाशों को गिरफ्तार किया था। बदमाशों से फर्जी नंबर प्लेट लगी कार, दो तमंचे, कारतूस, दो खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस व एक चाकू बरामद किया गया था।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)
जांच के बाद विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के यहां चल रही थी। शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाक्टर रींमा बंसल ने मुकदमे में निर्णय सुनाते हुए आरोपी आसिफ को दोषी करार देकर निर्णय सुनाया।