Khabarwala 24News Hapur court news :अवैध मादक पदार्थ(गांजा) रखने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय ने एक अारोपी को दोषी करार दिया है। तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस आशीष कुमार ने बताया कि पुलिस ने पिलखुवा कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें अारोप था कि 29 अक्टूबर 2016 को पुलिस परतापुर चौराहे पर संदिग्ध लोग व वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस को परतापुर फाटक की तरफ से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देख अारोपी ने भागने क प्रयास किया था लेकिन, पुलिस ने उसे दबोच लिया था। तलाशी के दौरान अारोपित के पास से 442 ग्राम अवैध मादक पदार्थ(गांजा) मिला। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मुबारिक पुत्र फजरुशाह निवासी मोहल्ला सद्दीकपुरा थाना पिलखुवा बताया था।
पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय में चल रही थी। न्यायाधीश छाया शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में सोमवार को निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी मुबारिक को अवैध मादक पदार्थ रखने का दोषी करार देते हुए तीन माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।