Khabarwala 24 News Hapur: Court News अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ पाॅक्सो कोर्ट तृतीय ने बच्ची से अश्लील हरकत करने के मामले में निर्णय सुनाया है। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
क्या है पूरा मामला (Court News)
विशेष लोक अभियोजक करुणा नागर ने बताया कि थाना बहादुरगढ़ में एक व्यक्ति ने तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि एक गांव निवासी पंकज उसकी नाबालिग पुत्री को रास्ते से उठाकर अपने घर ले गया। जहां पर उसने उसकी नाबालिग पुत्री से अश्लील हरकत की।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Court News)
पुलिस ने मामले की पाॅक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश कमलेश कुमार ने आरोपी पंकज को मामले में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।