Court News Khabarwala 24 News Hapur:गैंगस्टर एक्ट के मामले में दर्ज मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम न्यायालय में एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को दो वर्ष 11 माह 27 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दूसरी तरफ विद्युत लाइन का तार चोरी के मामले में दर्ज मुकदमे में दो दोषियों को तीन- तीन वर्ष के कारावास सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला (Court News)
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि थाना हापुड़ देहात पुलिस ने मोहल्ला आंबेडकर नगर के सौरभ उर्फ मुखिया के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया था कि सौरभ एक सशस्त्र सुसंगठित गिरोह का सदस्य है। गैंग संगठित होकर अवैध शस्त्रों के बल पर क्षेत्र, में भय व आतंक पैदा कर लूट व चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध धन संचय करता है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सोमवार को न्यायाधीश कमलेश कुमार ने आरोपित सौरभ को दोषी दिया है।
तीन तीन वर्ष के कारावास की सुनाई सजा (Court News)
उधर, थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने जिला बुलंदशहर के अनूपशहर के इस्लाम व गांव नंगला के पुरुषोत्तम के खिलाफ विद्युत लाइन का तार चोरी करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के बाद दोनों आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मुकदमे में भी सोमवार को न्यायाधीश कमलेश कुमार ने निर्णय सुनाया है। दोनों दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।