Khabarwala 24 News Hapur: Crime News हत्या के मुकदमे में आजीवन कारावास की सजा होने पर जेल में बंद थाना देहात क्षेत्र के एक गांव के दोषी की रिहाई के लिए उसके पक्ष के लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करा लिए। दस्तावेजों में उसकी उम्र 61 के स्थान पर 71 वर्ष दर्शा दी। इन दस्तावेज के आधार पर न्यायालय में उसकी रिहाई के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया। जिसे पीड़ित पक्ष की आपत्ति पर न्यायालय ने निरस्त कर दिया। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर तीन नामजद आरोपी सहित तहसील व ब्लाक के कुछ अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है।
न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा (Crime News)
थाना हापुड़ देहात में दर्ज रिपोर्ट में गांव सलाई के अनवर अली ने बताया कि 13 जुलाई 1983 को उसके दादा जरीफ अहमद की गांव के ही अली मुर्तजा, तशरीफ, अकीदत, कलुवा, अनीस उर्फ शाहे आलम, इंसाद आदि ने हत्या कर दी थी। इस मामले में न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा की सजा सुनाई थी। जेल में बंद अलीमुर्तजा की समय पूर्व रिहाई के लिए उसके पक्ष के लोगों ने वर्ष 2019 में फर्जी दस्तावेज तैयार कराए। जिसमें अलीमुर्तजा की उम्र 61 के स्थान पर 71 वर्ष दर्शा दी। इस काम में बीएलओ के साथ-साथ तहसील व ब्लाक के कर्मचारियों से आरोपी पक्ष का साथ देने का आरोप है। इन दस्तावेज को आरोपितों ने अलीमुर्तजा की रिहाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिस पर पीड़ित ने आपत्ति जताई थी। जिसके आधार पर न्यायालय में रिहाई प्रार्थना पंत्र निरस्त कर दिया था।
इनके खिलाफ दर्ज किया मुकदमा (Crime News)
इस मामले में पुलिस ने ग्राम सलाई निवासी नफीस, मुन्तसिर, शाने आलम, बीएलओ, अज्ञात तहसील कर्मचारी, ब्लाक कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।