Saturday, March 15, 2025

Crime News वृद्ध पर कातिलाना हमले के मामले में दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया

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Khabarwala24 News Hapur : Crime News अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने एक वृद्ध पर हुए कातिलाना हमले के मामले में आरोपी पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 27-27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि सिभावली थाना क्षेत्र के गांव वंगोली निवासी रवि कुमार ने थाने में एक तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसके 70 वर्षीय पिता शीशपाल सिंह दस सितंबर 2016 को अपनी ट्यूबवेल पर चारपाई पर बैठे हुए थे। तभी गांव के भूरे पुत्र हरपाल, उसका पुत्र वरुण उर्फ सचिन तथा एक अन्य सतवीर पुत्र लीलू हाथों में लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंच और उन्होंने उनके पिता के साथ गाली-गलौच शुरू कर दी। जिसका उनके पिता शीशपाल द्वारा विरोध किया गया।जिस पर तीनों आरोपियों ने उनके पिता पर लाठी-डड़ों से जानलेवा हमला कर दिया। जिससे उनके पिता गंभीर रुप से घायल हो गए और मौके पर ही बेहोश हो गए। शोर सुनकर मौके पर कुछ ग्रामीणा पहुंच गए। जिस पर तीनों आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर वह भी मौके पर पहुंच गए और गंभीर रुप से घायल पिता को गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस ने भूरे, वरुण उर्फ सचिन तथा सतवीर के खिलाफ हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच करने पर पुलिस ने आरोपी वरुण व सतवीर के नाम रिपोर्ट से निकाल दिए। मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने अभियोजन पक्ष की तरफ से सात गवाह न्यायालय में पेश किए। इसके अलावा उन्होंने न्यायालय में कई मजबूत साक्ष्य भी पेश किए। वहीं अरोपी पक्ष की तरफ से अपनी सफाई में दो गवाह न्यायालय में पेश किए।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विपिन कुमार द्वितीय ने आरोपी भूरे व उसके पुत्र वरुण को हत्या के प्रयास करने का दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 27-27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषियों को नौ-नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Crime News वृद्ध पर कातिलाना हमले के मामले में दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया Crime News वृद्ध पर कातिलाना हमले के मामले में दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया Crime News वृद्ध पर कातिलाना हमले के मामले में दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया

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