Khabarwala 24 News New Delhi: Delhi Pollution देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर सीपीसीबी और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित सीएक्यूएम ने सोमवार से दिल्ली में ग्रैप-4 को लागू करने का फैसला लिया है।
ग्रैप-4 लागू किए जाने के बाद प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कई कड़े उपाय लागू किया जाएगा। ग्रैप-4 में कारखानों, निर्माण कार्यों, और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी। इसके अलावा स्कूलों को भी बंद किया गया है। ग्रैप-4 लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में क्या-क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा? चलिए बताते हैं।
ग्रैप-4 लागू होने के बाद क्या बंद क्या खुला? (Delhi Pollution)
क्या बंद (Delhi Pollution)
दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बंद।
दिल्ली के बाहर के कर्मिशियल वाहनों पर रोक।
नर्सरी से लेकर 11 वीं तक के स्कूल बंद।
सरकारी और प्राइवेट दफ्तर वर्क फ्रॉम होम मोड में चल सकते हैं।
सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक रहेगी।
ऑड-ईवन का फैसला भी लिया जा सकता है।
क्या खुला (Delhi Pollution)
सीएनजी-इलेक्ट्रिक और जरूरी सेवाओं के ट्रक चलेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों सीएनजी और बीएस 6 डीजल गाड़ियां चलेंगी।
10वीं और 12 वीं क्लास फिजिकल मोड में चलेंगी।
ऑफिस 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ऑफिस बुला सकते हैं।
सफाई से जुड़े प्रोजक्ट आदि काम जारी रहेंगे।
एबुलेंस जैसी जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहन चलते रहेंगे।
701 तक पहुंचा दिल्ली के इस इलाके का AQI?(Delhi Pollution)
दिल्ली-एनसीआर में रविवार को वायु प्रदूषण और बढ़ गया जिससे एक्यूआई पहली बार 500 के पार हो गया। रविवार की शाम तक अधिकतर इलाकों में एक्यूआई खतरनाक (सीवियर) श्रेणी में पहुंच गया था। एक्यूआई डॉट इन के मुताबिक, रविवार रात 9 बजे दिल्ली का पिछले 24 घंटे का औसत एक्यूआई 548 रहा। रविवार सुबह आठ बजे दिल्ली का एक्यूआई लेवल 477 था, जो शाम आठ बजे तक 548 हो गया। दिल्ली में आज सांस लेने की स्थिति प्रतिदिन 14.7 सिगरेट पीने के बराबर है। दिल्ली के पीजीएवी कॉलेज पर एक्यूआई 701 तक पहुंच गया।