Azam Khan Khabarwala 24 News Rampur : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी-एमएलएल न्यायालय ने फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए7-7 साल की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि तीनों को यहां से सीधे जेल ले जाया जाएगा।
आपको बता दें कि फर्जी प्रमाण पत्र मामले का यह मुकदमा 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद उनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस दाखिल कर दिया गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी फार्म में जो उम्र बताई है, असल में उनकी उम्र उतनी नहीं है।
स्वार सीट का चुनाव हुआ था रद्द
आरोप था कि अब्दुल्ला विधायक का चुनाव लड़ने की उम्र का पैमाना पूरा नहीं करते हैं। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को बताया गया है। यह मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई थी और अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था। इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था।
दो दिन पहले ही लगा था एक झटका
दो दिन पहले ही 16 अक्टूबर को इस मामले में आजम परिवार को बड़ा झटका लगा था। इस मामले में बचाव पक्ष की बहस के लिए और अधिक समय मांगते हुए जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल किया गया था, जिसे न्यायालय ने रामपुर के एमपी-एमएलए विशेष अदालत एडीजे फर्स्ट कोर्ट को सुनवाई के लिए भेजा था। अदालत ने इस रिवीजन को निरस्त कर दिया था।