Wednesday, April 16, 2025

पुत्री से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा

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खबरवाला न्यूज 24 हापुड़: अपर जिला जज / विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट ने शुक्रवार को पुत्री से दुष्कर्म करने

के आरोप में पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 24 जुलाई 2021 को एक तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री काफी दिनों से गुमशुम व डरी सहमी सी रहती थी। जिसे देखते हुये उसने गुमसुम व डरी-सी रहने का कारण पूछा। जानकारी मिलने के बाद पीड़िता ने बहुत अधिक डरी हुई हालत में बताया कि उसके पिता उसके साथ काफी समय से दुष्कर्म कर रहे हैं।

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने मामले की जांच कर जिला न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए थे। जहां पर न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को मामले में निर्णय सुनाया है। जिसमें न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी पिता को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही पाक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता को पुनर्वास हेतु एक लाख रुपये की प्रतिकर धनराशि जिला विधाक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़िता को देय होगी।

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