FIR Khabarwala 24 News Hapur: रेजिन बनाने की फैक्ट्री में कृषि विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए पिछले दिनों अनुदानित यूरिया पकड़ा था। इस पर जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार ने थाना धौलाना में फैक्ट्री स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
क्या है पूरा मामला (FIR)
जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार ने धौलाना थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 28 अक्टूबर को भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय के अंडर सैक्रेटरी चेतराम मीणा के नेतृत्व में उनकी टीम के साथ उन्होंने व उनकी टीम ने पुलिस बल के साथ Vision Resins And Resol Pvt. Ltd नामक औद्योगिक इकाई पर छापा मारा था। इस औद्योगिक इकाई में रेजिन बनाया जा रहा है। मौके पर गार्ड महेन्द्र पाल एवं श्रमिक जीतू शर्मा मौजूद मिले।
औद्योगिक इकाई पर चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लि0 के द्वारा विनिर्मित तीन अनुदानित यूरिया के बैग मिले। गार्ड व श्रमिक से उक्त अनुदानित यूरिया की आपूर्ति एवं अभिलेखों के बारे में पूछे जाने पर अनभिज्ञता जताई गई। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त औद्योगिक इकाई के स्वामी आशीष गुप्ता है। अनुदानित यूरिया का प्रयोग केवल कृषि कार्य में हो सकता है इसलिए औद्योगिक इकाई के स्वामी के विरुद्व आवश्ययक वस्तु अधिनियम की धारा 377 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
यूरिया का नमूना सील किया (FIR)
जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि उक्त यूरिया उर्वरक का एक नमूना ग्रहीत किया गया तथा यूरिया उर्वरक के 03 बैगों को एक अलग कमरे में रखकर सील किया गया।
औद्योगिक इकाई में केवल टैक्निकल ग्रेड यूरिया ही किया जा सकता है प्रयोग (FIR)
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि औद्योगिक इकाईयों पर केवल टैक्निकल ग्रेड यूरिया ही प्रयोग किया जा सकता है। अनुदानित यूरिया का प्रयोग केवल कृषि कार्यों के लिए है।
पुलिस ने की मामले की जांच शुरू (FIR)
धौलाना पुलिस का कहना है कि जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर फैक्ट्री स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।