Khabarwala 24 News New Delhi : Good News About Diesel Vehicles दिल्ली में डीजल के वाहनों को 10 वर्ष से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति नहीं है यानी अगर कोई डीजल वाहन खरीददता है तो वह दिल्ली की सड़कों पर इसे सिर्फ 10 वर्ष तक ही चला सकता है।
हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां शीर्ष अदालत ने डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ा दिया है लेकिन बढ़ोतरी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG के खास वाहनों के लिए है। इसके तहत स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा दस्ते में शामिल किए जाने वाले तीन खास डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अवधि को पांच वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उठाया है कदम (Good News About Diesel Vehicles)
दरअसल इसको लेकर एनजीटी की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि नियम के मुताबिक 10 वर्ष में वाहनों को बंद किया जाए। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से राजधानी दिल्ली में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से कई कदम उठाए हैं। डीजल वाहनों का पंजीकरण भी एक हिस्सा है।
किन डीजल वाहनों की बढ़ाई गई अवधि (Good News About Diesel Vehicles)
बता दें कि एसपीजी के सुरक्षा दस्ते में शामिल तीन बख्तरबंद विशेष वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। एससी ने एनजीटी को भी निर्देश दिया है इन वाहनों के पंजीकरण की अवधि को पांच वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। इसके खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए।
डीजल वाहनों के पंजीकरण की अवधि (Good News About Diesel Vehicles)
दरअसल कोर्ट की बेंच ने कहा कि ये व्हीकल खास सुरक्षा समूह की तकनीकी साजो-सामान का अहम हिस्सा हैं। ऐसे में इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। कोर्ट की बेंच ने एसपीजी के 3 व्हीकल के रजिस्ट्रेशन की अवधि को पूरे पांच वर्ष बढ़ा दिया।
3 व्हीकल की रजिस्ट्रेशन अवधि बढ़ाई (Good News About Diesel Vehicles)
बता दें कि एनजीटी की ओर से 22 मार्च 2023 को एसपीजी के इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन टाइमिंग बढ़ाने की अनुमति देने से मना कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसपीजी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तीन वाहनों की अवधि बढ़ा दी है।