Friday, November 8, 2024

Gyanvapi सुप्रीम कोर्ट की ज्ञानवापी मस्जिद में ASI के सर्वे पर रोक, मुस्लिम पक्ष से हाईकोर्ट जाने के लिए कहा, जानिए क्या है पूरा मामला

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Gyanvapi Khabarwala24 News New Delhi: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इसे मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है. जिला जज एके विश्वेश के आदेश के बाद Asi की 43 सदस्यीय टीम सोमवार सुबह सात बजे ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने Asi सर्वे पर दो दिन के लिए रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।

दरअसल, जिला जज एके विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। Asiको 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी।

वाराणसी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में क्या क्या हुआ?

आपको बता दें कि , जिला जज का आदेश मानते हुए Asi की टीम ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी। Asi ने सर्वे के लिए चार टीमें बनाई थीं। चारों टीमें अलग अलग जगह पर सर्वे करने पहुंची थीं। पहली टीम पश्चिमी दीवार के पास, एक टीम गुंबदों का सर्वे, एक टीम मस्जिद के चबूतरे का और एक एक टीम परिसर का सर्वे कर रही थी। तभी मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने Asiका पक्ष मांगा.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, अगस्त 2021 में पांच महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिविजन) के सामने एक वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी।

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