Wednesday, April 23, 2025

Hapur बहादुरगढ़ गीता हत्याकांड: पति को आजीवन कारावास, डीजे ने सुनाई सजा

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Khabarwala 24 News Hapur: Hapur यूपी के जनपद बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गंदू नगला में वर्ष 2022 में हुए गीता हत्याकांड के मामले में जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने मृतका के पति धर्मेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर धर्मेंद्र को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। हालांकि, अभियुक्त की प्रेमिका को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने बरी कर दिया।

क्या है पूरा मामला

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गौरव नागर ने बताया कि कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र के मोहल्ला सादकपुरा मीनाक्षी रोड निवासी अनीता आनंद ने बहादुरगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अनीता ने बताया कि उनकी बहन गीता की शादी 6 मार्च 2007 को ग्राम गंदू नगला (हाल निवासी हसनपुर कदीम, थाना भावनपुर, जिला मेरठ) के धर्मेंद्र के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही धर्मेंद्र अपनी पत्नी गीता के साथ मारपीट करता था और दहेज की मांग करता था। ग्राम पंचायतों ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और मारपीट व दहेज की मांग जारी रखी।

हत्याकांड को दिया अंजाम

इसी दौरान धर्मेंद्र का ग्राम हसनपुर की एक लड़की से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, जिसके बाद गीता पर अत्याचार और बढ़ गए। धर्मेंद्र और उसकी प्रेमिका ने कई बार गीता को मारने की कोशिश की और तलाक के लिए दबाव बनाया। अनीता के अनुसार, धर्मेंद्र अपनी प्रेमिका के उकसावे में गीता की हत्या की साजिश रच रहा था। इसके लिए वह अपने पैतृक गांव गंदू नगला आया था। 30 अप्रैल 2022 को सुबह 7-8 बजे अनीता को एक फोन कॉल मिला, जिसमें बताया गया कि उनकी बहन को सांप ने काट लिया है और उनकी तबीयत खराब है। जब अनीता परिवार के साथ गंदू नगला पहुंची, तो उन्होंने गीता को मृत पाया। गीता के गले पर कपड़े के निशान और गर्दन पर नीले निशान थे, जो हत्या की ओर इशारा करते थे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि धर्मेंद्र कई दिनों से गीता के साथ मारपीट कर रहा था और उसने उसकी हत्या की।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा

अनीता की तहरीर पर बहादुरगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव नागर ने बताया कि सुनवाई के दौरान जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने अभियुक्त धर्मेंद्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत सश्रम आजीवन कारावास और 20000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, धर्मेंद्र की प्रेमिका को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।

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