Khabarwala 24 News Hapur: Hapur कुट्टू के आटे की बिक्री पर शासन के निर्देश पर रोक लगा दी गई है। अब दुकानों पर केवल ब्रांडेड पैकिंग आटा की बिक्री की जा सकती है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक उपायुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
नवरात्र में बढ़ जाती है मांग (Hapur)
नवरात्र में व्रत के चलते अधिकांश लोग कुट्टू के आटे का प्रयास करते हैं। कुट्टू के आटा से पूड़ी, पराठा, पकौड़ी आदि बनाकर व्रत का भोजन तैयार किया जाता है। नवरात्र में बड़ी मात्रा में कुट्टे के आटे की आवश्यकता होती है। एेसे में बाजारों में दुकानदार पहले से ही आटा तैयार कर रख लेते हैं।
फंगस लगने के कारण होती है दिक्कत (Hapur)
खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में सामने आया है कि लोगों को ज्यादा परेशानी कुट्टू का पुराना आटा खाने से होता है। पुराने आटे में फंगस लगने से परेशानी होती है। ताजा आटा जिन लोगों को मिलता है, उसमें दिक्कत आने की आशंका कम रहती है। वहीं पुराना आटा प्रयोग करने वालों को दिक्कत हो सकती है।
क्या किए गए आदेश (Hapur)
खाद्य औषधि विभाग के सहायक आयुक्त महेंद्र श्रीवास्तव ने आदेश जारी करते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त के निर्देशों पर प्रदेश में कुटु व सिंघाडे के खुले आटे की बिक्री पर रोक लगाई गयी है। इसलिए जनपद हापुड के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओ को निर्देशित किया जाता है कि कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता कुटु व सिंघाडे के खुले आटे का विक्रय नही करेगा।
आदेशों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई (Hapur)
कुटु व सिंघाडे का पैक्ड ब्राण्डेड आटा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जनपद हापुड की पूर्व अनुमति के साथ ही विक्रय किया जा सकता है। यदि जनपद हापुड का कोई खाद्य कारोबारकर्ता, कुटु व सिंघाडे का खुला आटा विक्रय करते हुए पाया जाता है अथवा बिना पूर्व अनुमति के कुड्डू व सिंघाडे के पैक्ड ब्राण्डेड आटे का विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।