Khabarwala 24 News Hapur: Hapur जनपद में 15 साल पुराने 393 वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने कुल 1550 वाहनों को चिह्नित किया है। इनके भी पंजीकरण जल्द निरस्त हो जाएंगे। वाहन स्वामियों को नोटिस भेजकर इसकी जानकारी दी जा रही है। विभाग के पोर्टल पर भी इनके के पंजीयन निरस्त दिखाई देंगे।
कई बार दिए जा चुके हैं नोटिस
दरअसल, नेशनल हाईवे क्षेत्र और एनसीआर में पंजीकृत 15 साल पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों का संचालन पूर्ण रूप से बंद है। इन वाहनों के स्वामियों को कई बार नोटिस देकर दूसरे जिलों (प्रदेश के 34 जिले,जहां एनजीटी का आदेश लागू न हो) के लिए एनओसी लेने और वाहनों को डी-रजिस्टर्ड कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी वाहन चालकों ने एनओसी प्राप्त नही की और न ही निर्धारित तारीख तक एनसीआर से बाहर चिन्हित जिलों हेतु निर्गत कराई गई है। एआरटीओ द्वारा पहले 15 फरवरी 2023 को वाहनों का पंजीयन 6 माह की अवधि के लिए निलंबित किया गया था। 6 माह की अवधि पूरी होने के बाद इन वाहनों का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है।
पोर्टल से हटाई जा रही जानकारी (Hapur)
इन वाहनों को अब स्क्रैप कराकर वाहन का चेसिस टुकड़ा और वाहन की मूल पंजीयन पुस्तिका परिवहन विभाग के कार्यालय में जमा करानी होगी। वाहन का संचालन सड़क पर होता मिलने पर इसे सीज कर दिया जाएगा। इसके बाद भी वाहन को स्क्रैप ही कराना होगा। एआरटीओ प्रशासन छवि सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर मई में 260 और 20 जून तक 133, 15 साल पुराने 393 वाहनों के पंजीकरण निरस्त किए गए हैं। पोर्टल से भी इन वाहनों से संबंधित जानकारी हटाई जा रही है।