Khabarwala 24 News Hapur: Hapur चाइल्डलाइन लखनऊ से बाल विवाह होने की शिकायत मिलने पर बुधवार को बाल कल्याण समिति द्वारा एएचटीयू थाना, जिला बाल संरक्षण इकाई और वन स्टाप सेंटर की संयुक्त टीमों की मदद से गढ़मुक्तेश्वर में 13 वर्षीय बालिका का बाल विवाह रूकवा दिया।
क्या है पूरा मामला (Hapur)
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अभिषेक त्यागी ने बताया कि बुधवार को लखनऊ में स्थित चाइल्डलाइन से बाल विवाह की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत के बाद समिति द्वारा थाना एएचटीयू, जिला बाल संरक्षण इकाई व वन स्टॉप सेंटर की संयुक्त टीम गठित करते हुए थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में एक नाबालिग 13 वर्षीय बालिका का बाल विवाह रुकवाया। उक्त बालिका को तुरंत रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। समिति के अध्यक्ष/ मजिस्ट्रेट अभिषेक त्यागी व मजिस्ट्रेट संजीव त्यागी और मजिस्ट्रेट बाबूराम गिरी द्वारा बालिका के आवश्यक कागजात बालिका के माता-पिता द्वारा प्राप्त किए गए एवं बंद पत्र, शपथ पत्र लेकर और कठोर चेतावनी देकर बालिका को उनके माता-पिता की सुपुर्दगी में दिया गया।
18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले नहीं करनी होगी शादी (Hapur)
उन्होंने बताया कि परिजनों को हिदायत दी गई है कि वह बालिका की शादी 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया गया तो विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह रहे मौजूद (Hapur)
इस कार्रवाई में परामर्शदाता रविंद्र कुमार, सह आंकड़ा विश्लेषक मुकेश कुमार, वन स्टॉप सेंटर से रिंकी, कार्यकर्ता नेहा रानी, हेड कांस्टेबल करणवीर सिंह, अशोक मीणा, चंदरलेखा आदि उपस्थित रहे।