Khabarwala 24 News Hapur: Hapur Court News यूपी के जनपद हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र में हुए अपहरण और दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट (प्रथम) उमाकान्त जिन्दल ने अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने इसके साथ ही अभियुक्त को 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
क्या है पूरा मामला (Hapur Court News)
विशेष लोक अभियोजक पाॅस्को हरेंद्र त्यागी ने बताया कि सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 27 जुलाई 2017 को उसकी पुत्री का अपहरण करके बुरी नीयत से कहीं अज्ञात स्थान पर ले गए। पुत्री के साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटित कर क्षति पहुंचा सकते हैं। पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Hapur Court News)
विशेष लोक अभियोजक पाॅस्को हरेंद्र त्यागी ने बताया इस मामले की सुनाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट (प्रथम) उमाकान्त जिन्दल ने आरोपी जावेद को धारा 363 आईपीसी के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। धारा 3/4पाॅक्सो एक्ट के अंतर्गत दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड सं दंडित किया जाता है। अर्थदंड न देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भोगेगा