Monday, December 23, 2024

Hapur पुत्री की हत्या में मां और तहेरा भाई को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित

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Khabarwala 24 News Hapur: Hapur यूपी के जनपद हापुड़ के बहादुगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जखैड़ा में 31 मार्च 2024 को हुए काव्या हत्याकांड में जनपद न्यायाधीश ने मृतका की मां और तहेरे भाई को सश्रम आजावीन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों को 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

क्या है पूरा मामला (Hapur)

प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नरेश चंद शर्मा ने बताया कि बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जखैड़ा निवाली राजीव तोमर ने बहादुरगढ़ थाने में 31मार्च 2024 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी पुत्री काव्या (6 वर्ष) गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के सामने करीब पांच बजे शाम खेल रही थी।

Hapur शाम करीब छह बजे उसकी पत्नी सुलेखा ने तलाश किया तो काव्या कहीं नहीं मिली। गांव के अनेकों लोगों व परिजन ने तलाश की तो बिजेंद्र तोर निवासी जखेड़ा के खंडर मकान के कमरे में शाम को करीब 8.45 बजे मृतक अवस्था में पड़ी मिली। काव्या के गले, चेहरे व सिर आदि पर चोट के निशान थे। इससे एेसा लगता है कि काव्या की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या की गई है।

Hapur उन्होंने बताया कि पुन: 2 अप्रैल 2024 को एक अन्य तहरीर राजीव तोमर ने दी। जिसमें बताया कि 31 मार्च 2024 को उसकी पुत्री काव्या आयु करीब छह वर्ष गांव के बिजेंद्र के खंडर मकान में गंभीर रूप से घायल गंभीर अवस्था में मिली थी। काव्या के साथ हुई घटना की जानकारी करने पर पता चला है कि उसकी पत्नी सुलेखा और भतीजा को आपत्ति जनक स्थिति में काव्या द्वारा देख लेने पर सुलेखा व अंकित द्वारा उसकी पुत्री काव्या की घर की रसोई में हत्या कर बिजेंद्र के खंडर मकान में छिपाने के आश्य से शव डाला गया है।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Hapur)

प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नरेश चंद शर्मा ने बताया कि पुलिस ने इस मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्तगण अंकित कुमार एवं सुलेखा में से प्रत्येक को धारा 302 सपठित धारा 34 भा.दं.सं में सश्रम आजावीन कारावास तथा बीस बीर हजार रुपये के आर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को एक एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा। अभियुक्त गण अंकित कुमार और सुलेखा में से प्रत्येक को धारा 201 भा.दं.सं. में तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच-पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर, प्रत्येक अभियुक्त दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा। कुल अर्थदंड धनराशि में से राशि 20,000 रुपये राज्य सरकार को तथा शेष धनराशि अर्थात 30,000 रूपये धारा-357 दं.प्र.सं. के तहत मृतका काव्या के पिता को प्रतिकर के रूप में देय होगी।

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