Saturday, July 6, 2024

Hapur जनपद में खाद्यान्न का 15 मार्च से होगा वितरण, ई-वेइग लिंक्ड ई-पाॅस मशीन से होगा वितरण

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Khabarwala 24 News Hapur: Hapur राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। गरीबों को 15 मार्च से राशन का वितरण किया जाएगा। 29 मार्च तक राशन दुकानदारों को इसका वितरण करना होगा। राशन वितरण को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी ने आदेश जारी किया है। बता के दी जनपद में पहली बार ई-वेइग लिंक्ड ई-पाॅस मशीन से खाद्यान्न का वितरण होगा।

नोडल अधिकारी की उपस्थिति में होगा वितरण (Hapur)

जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 15 मार्च से 29 मार्च तक अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किलोग्राम गेहूं व 14 किलो ग्राम चावल (कुल 35 किलोग्राम) व सात किलो बाजरा प्रति कार्ड निःशुल्क रूप से वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों की समस्त यूनिटों पर तीन किलोग्राम चावल व दो किलोग्राम गेहूं (कुल 05 किलोग्राम) प्रति युनिट निःशुल्क रूप से नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण कराया जाएगा।

अन्तोदय कार्डधारकों को चीनी का भी होगा वितरण (Hapur)

इसके साथ ही अन्तोदय कार्डधारकों को माह जनवरी, फरवरी व मार्च त्रैमास के सापेक्ष तीन किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड 18 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। पात्र गृहस्थी के कार्ड धारकों की समस्त यूनिटों पर दो किलोग्राम चावल, एक किलोग्राम गेहूं और दो किलोग्राम बाजरा (कुल पांच किलो ग्राम) निश्शुल्क रूप से ई-वेइग लिंक्ड ई-पाॅश मशीन से नामित नोडल अधिकारी की उपस्थिति में वितरण कराया जाएगा।

मोबाइल ओ.टी.पी वेरिफिकेशन के माध्यम से होगा वितरण (Hapur)

उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा, योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एन.एफ.एस.ए में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को, 1 जनवरी 2024 से, 05 वर्ष हेतु, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने विषयक निर्णय के क्रम में माह फरवरी 2024 में आंवटित खाद्यान्न का वितरण कराया जाना है।
उन्होंने बताया कि राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न वस्तुओं के वितरण की प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक में उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य रहेगी उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 29 मार्च फरवरी होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।

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