Khabarwala 24 News Hapur: Hapur यूपी के जनपद हापुड़ के बहादुरढ़ थाना क्षेत्र में वरष 2016 में हुए नीरज हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने मामले के पूर्व प्रधान व उसके दो पुत्रों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्तों को 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
क्या है पूरा मामला (Hapur)
एडीजीसी विजय चौहान ने बताया कि बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पूठ निवासी धीरज ने बहादुरढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि उसके गांव का ग्राम प्रधान दीन मोहम्मद है, जो उसके परिवार से चुनावी रंजिश मानता है। गांव में राशन कार्ड व पेंशन के फार्म भरे जा रहे थे। ग्राम प्रधान दीन मोहम्मद अपने गुट के अपात्र लोगों के गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड और धनवान व्यक्तियों की पेंशन बनवा रहा था। जिसका विरोध उसके भाई नीरज ने किया।
बाइक पर सवार होकर निकला (Hapur)
इसी बात पर दीन मोहम्मद ने उसके भाई को धमकी दी थी कि हम ग्राम प्रधान है, जैसा हम चाहेंगे, वैसा ही होगा। यदि तुम ज्यादा टांग अड़ाओंगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। 24 फरवरी 2016 की सुबह करीब 11 बजे उसका भाई नीरज मोटरसाइकिल से गढ़ ब्लाक में किसी काम से गया था। दोपहर को करीब ढाई बजे उसका भाई नीरज गढ़ से गांव को आ रहा था। जैसे ही वह डेहरा कुटी पर पहुंचा तो उन्हें और गांव आलमनगर निवासी कर्मवीर उससे मिले थे। जिसके बाद उनका भाई नीरज उनसे आगे-आगे बाइक से घर के लिए जा रहा था। वह भी नीरज के पीछे पीछे बाइक से चल रहे थे।
गोली मारकर की हत्या (Hapur)
रास्ते में दो अन्य बाइकों पर सवार दीन मोहम्मद व उसके पुत्र शान मोहम्मद व गुलीहसन और दो व्यक्ति अज्ञात बड़ी तेजी से नीरज के पीछे आए। गांव नानई से कुछ आगे प्याऊ के पास उन्होंने नीरज को रोककर गोली मार दी। जिससे नीरज की मौके पर ही मौत हो गई। उनके शोर मचाने पर आरोपी तमंचे लहराते हुए मौके से फरार हो गए।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Hapur)
एडीजीसी विजय चौहान ने बताया कि इस मुकदमें की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने अभियुक्त दीन मोहम्मद, शान मोहम्मद व गुली हसन कोधारा-302/149 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दोषी पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास और 50,000-50,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्तगण दीन मौहम्मद, शान मौहम्मद व गुली हसन को धारा-147 भा.द.सं० के अन्तर्गत दोषी पाते हुए प्रत्येक को 1-1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तगण दीन मौहम्मद, शान मौहम्मद व गुली हसन को धारा-148 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दोषी पाते हुए प्रत्येक को 2-2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

