Monday, April 7, 2025

Hapur प्रमोद त्यागी की हत्या के आरोपी तीन भाईयों को आजीवन कारावास की हुई सजा, जिला जज मलखान सिंह ने सुनाया निर्णय

Join whatsapp channel Join Now
Folow Google News Join Now

Khabarwala 24 News Hapur: Hapur खेत पर रास्ता बनाने के विवाद को लेकर 22 फरवरी 2018 को कोतवाली क्षेत्र के गांव सरावा के जंगल में खेत पर पानी लगा रहे व्यक्ति की उसके चार सगे भाईयों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई के दौरान मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने मृतक के तीन भाईयों को दोषी करार दिया है। दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोषियों पर 22-22 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं, विचरण के दौरान मुकदमे में नामजद एक हत्यारोपित की मौत हो गई है।

क्या है पूरा मामला (Hapur)

जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव नागर ने बताया कि 22 फरवरी 2018 को नगर क्षेत्र के गांव सरावा की सुनीता ने कोतवाली हापुड़ में तहरीर दी थी। जिसमें पीड़िता ने बताया था कि 22 फरवरी 2018 की शाम करीब पांच बजे उसके पति प्रमोद त्यागी व पुत्र अंकित त्यागी खेत पर पानी लगा रहे थे। इसी बीच खेत पर रास्ता बनाने के विवाद को लेकर उसके जेठ नीरज, अशोक, मुकेश, रामकुमार व भतीजे रूप ने पति के साथ गाली गलौज कर अभद्रता कर दी। विरोध पर उन्होंने ने डंडों से पीट-पीटकर पति को अधमरा कर दिया था। पुत्र ने पिता को बचाने का काफी प्रयास किया लेकिन, आरोपियों ने हत्या की धमकी देकर उसे डरा दिया था। आरोपियों ने पीड़िता के पति की बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दी थी।पति के जमीन पर गिरकर बेहोश होने के बाद आरोपित हत्या की धमकी देकर फरार हो गए थे।

घायल की हुई मौत (Hapur)

जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव नागर ने बताया कि इस मामले की जानकारी पर पीड़िता व उसके परिजन खेत पर पहुंचे। जिसके बाद पति को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया गया था। अस्पताल में चिकित्सकों ने पति को मृतक घोषित कर दिया था। मामले में पुलिस ने नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। हत्यारोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जांच के दौरान साक्ष्य के आभाव में रूप का नाम मुकदमे से निकाल दिया गया था। जांच के बाद विवेचक ने हत्यारोपित चारों भाईयों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Hapur)

जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव नागर ने बताया कि इस मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी। चार फरवरी को अशोक की मौत हो गई थी। जिसके बाद अशोक के खिलाफ कार्रवाई उपशमित की गई थी। मंगलवार को सुनवाई निर्णायक मोड़ में पहुंची। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर जिला न्यायाधीश मलखान सिंह ने हत्यारोपित नीरज, मुकेश व रामकुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी धनराशि 33 हजार रुपए राज्य सरकार देए होंगे। वहीं शेष 33 हजार रुपए मृतक की पत्नी को बतौर प्रतिकर दिए जाएंगे।

Hapur
Hapur
add
add

यह भी पढ़ें...

latest news

Join whatsapp channel Join Now
Folow Google News Join Now

Live Cricket Score

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Live Cricket Score

Latest Articles