Hapur News khabarwala 24 News Hapur:धौलाना थाना क्षेत्र के गांव नंदपुर में करीब सवा सात वर्ष पहले बड़े भाई की फावड़े से कई प्रहार कर निर्मम हत्या करने के मामले में जनपद न्यायाधीश ने बुधवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के आरोपी छोटे भाई को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
क्या था मामला
जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि गांव नंदपुर निवासी चमन ने धौलाना कोतवाली में एक तहरीर दी थी। जिसमें उसने कहा कि उसके चाचा गजेंद्र उर्फ गज्जू गांव में लोगों के साथ गलत हरकत करते रहते थे। जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा उनके पिता महेंद्र से की जाती थी। उनके पिता उसके चाचा गजेंद्र को गलत कृत्य के लिए डांटते थे। इससे उसके चाचा उनके पिता से काफी क्षुब्ध थे। उसके पिता सात अप्रैल 2016 को घर पर चारपाई पर लेटे हुए थे, चाचा ने चारपाई पर लेटे हुए उनके पिता की गर्दन, मुंह सहित शरीर पर कई जगह फावड़े से कई प्रहार किए, जिससे उनकी मौत हो गई। मौके पर लोगों के पहुंचने पर हत्या आरोपी गजेंद्र फावड़े को लहराते हुए वहां से फरार हो गया।
पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में किया दाखिल
पुलिस ने आरोपी गजेंद्र के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। मामले की सुनवाई जनपद न्यायाधीश की कोर्ट में चल रही थी। उनके द्वारा न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई है। जिसके चलते उनके द्वारा अभियोजन पक्ष की तरफ से नौ गवाह न्यायालय में पेश किए गए। साथ ही आरोपी के खिलाफ कई बड़े साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए।
न्यायाधीश का निर्णय-
जनपद न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को मामले में निर्णय सुनाया। जनपद न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा मामले के समस्त तथ्य व परिस्थितयों पर विचार किया गया। यह प्रकरण काफी गंभीर है। अभियुक्त गजेंद्र द्वारा अपने बड़े भाई पर फावड़े से कई प्रहार कर उसकी निर्मम हत्या की गई है। इसलिए अभियुक्त गजेंद्र को हत्या का दोषी करार दिया जाता है।