Hapur News Khabarwala24NewsHapur: हाफिजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास व 21000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
क्या था पूरा मामला
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि हाफिजपुर क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 26 फरवरी 2021 को स्थानीय थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने ने बताया था उसके देवर की पत्नी का 14 फरवरी 2021 को देहांत हो गया था। इसके बाद देवर की पुत्री ने महिला को बताया था कि पिता ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसने देवर को समझाकर पुत्री के साथ ऐसा कृत्य दोबारा न करने की बात कही थी। 26 फरवरी 2021 को भतीजी जंगल में काम करने गई थी। इस दौरान देवर ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। किसी तरह अारोपित के चंगुल से बचकर वह घर पहुंची थी अौर महिला को आपबीती सुनाई थी। मामले की जानकारी पर गांव के कुछ लोगों ने देवर को दबोच लिया था अौर थाने लेकर पहुंचे थे। मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामले पाक्सो समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई निर्णायक मोड में पहुंची और न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के भी आदेश दिया है। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पुनर्वास हेतु एक लाख रुपये की प्रतिकर धनराशि दुष्कर्म पीड़िता को देय होगी।