Khabarwala 24 News Hapur: Hapur मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गौतम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्य विकास अधिकारी कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जनपद के ऐसे ग्रामीण परिवार जो आवास विहीन है अथवा उनके पास कच्ची दीवार पर कच्ची छत घास फूस की झोपड़ी एक कमरा तथा दो कमरा कच्चा हैं। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाएगा। जिसके लिए शासन द्वारा निर्धारित स्वत: अंतर्वेशन एवं स्वत: बहीर्वेशन के मनको के लिए मानदंड बनाए गए हैं ।
इन्हें मिलेगा लाभ (Hapur)
उन्होंने बताया कि स्वत: अंतर्वेशन मानक के अंतर्गत ऐसे परिवार जो आश्रय विहीन है। बेसहारा है भिक्षा मांग कर जीवन यापन करते हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास बनाए जाने हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी । इसके लिए लाभार्थी के पास 25 वर्ग मीटर की भूमि होना आवश्यक है।
इन्हें नहीं मिल सकेगा लाभ (Hapur)
सीडीओ ने बताया कि ऐसे परिवार जिनके पास पक्की छत और पक्की दीवार वाले मकान है दो या दो से अधिक कमरों के मकान मोटर तिपहिया या चौपाइयां वाहन है । मशीनी तिपहिया ट्रैक्टर इत्यादि है, 50000 से अधिक लोन सीमा वाले क्रेडिट कार्ड हैं । वह परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है, ऐसा परिवार जिनका कोई भी सदस्य 15000 से अधिक प्रति माह की इनकम करता है ।इनकम टैक्स देने वाला परिवार, जीएसटी भरने वाला परिवार, वे परिवार जिनके पास ढाई एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि है तथा ऐसे परिवार जिनके पास पांच एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि है ऐसे परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है।