Saturday, July 6, 2024

Hapur राशन कार्ड धारक को करानी होगी ई केवाईसी, तभी मिलेगा राशन

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Khabarwala 24 News Hapur: Hapur खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य को ई पॉस मशीन के जरिए बायोमेट्रिक केवाईसी कराकर सत्यापन कराना होगा। कार्ड में अंकित सदस्यों की ई केवाईसी न होने पर उनका नाम पात्रता सूची से हटा दिया जाएगा और उनका राशन मिलना बंद हो जाएगा। प्रशासन ने राशन डीलरों को 30 जून तक ई केवाईसी पूरा करने के निर्देश हैं।

9.5 लाख यूनिट राशन का किया जाता है वितरण (Hapur)

खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए शासन द्वारा अप्रैल माह से ई-पॉस मशीन की जगह ई-वेइंग मशीन द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया जाने लगा। लेकिन परिवार के कुछ सदस्य दूसरे प्रदेश में स्थायी रूप से रहने लगे हैं। इसके बाद भी उनके नाम पर खाद्यान्न लिए जाने के मामले सामने आ रहा है। अगर जनपद की बात की जाए तो यहां संचलित 394 राशन की दुकानों से 2.20 लाख राशन कार्ड धारकों को करीब 9.5 लाख यूनिट राशन वितरण किया जाता है।

नाम कर दिया जाएगा बाहर (Hapur)

इसके अलावा परिवार के किसी सदस्य का निधन हो जाने के बाद भी परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा अंगूठा लगाकर सभी यूनिट का खाद्यान्न लिए जाने की विभाग को शिकायत मिल रही थी, जिसपर अंकुश लगाने के लिए अब राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य को ई केवाईसी कराना अनवार्य होगा। इसके लिए प्रत्येक सदस्य को राशन डीलर के पास जाकर ईपॉस मशीन में अंगूठा लगाना होगा और जरुरी जानकारी प्रदान करनी होगी। यदि कोई सदस्य अंगूठा नहीं लगाता है तो पात्रता सूची से उसका नाम बाहर कर दिया जाएगा।

क्या बोले जिला पूर्ति अधिकारी (Hapur)

जिला पूति अधिकारी राजेश पटेल का कहना है कि सभी राशन डीलरों को 30 जून तक राशन कार्डों की प्रत्येक यूनिट की ई केवाईसी करनी होगी। अगर कोई सदस्य ई केवाईसी नहीं कराता है तो उसका नाम पात्रता सूची से हटा दिया जाएगा।

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