Friday, February 7, 2025

Hapur राजकुमार हत्याकांड: जिला जज ने महिला समेत सात अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सुनाई, मात्र 48 कार्यदिवस में पूरी हुई मुकदमें की सुनवाई

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Khabarwala 24 News Hapur: Hapur यूपी के जनपद हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चचोई में वर्ष 2023 में राजकुमार की हत्या कर शव बाग में फेंक दिया था। इस हत्याकांड के मुकदमें में निर्णय सुनाते हुए जिला जज मलखान सिंह ने एक महिला समेत सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मुकदमें की सुनवाई 48 कार्य दिवस में पूरी की गई। जिसमें 14 गवाहों की गवाही व साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाया गया है।

क्या था पूरा मामला (Hapur)

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गौरव नागर ने बताया कि हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चचोई निवासी मुनेश ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उसके पति राजकुमार का गांव के ही सुशील के घर आना जाना था । जिसको लेकर गांव के ही राजू , आकाश , महेश, भूरा, सुशील, श्रीपाल व विकास रंजिश मानते थे। इसी बात को लेकर 14 जून 2023 को राजू, आकाश, महेश, भूरा, सुशील, विकास ने मिलकर उसके पति राजकुमार को मारकर गांव के पास ही बाग में फेंक दिया । हाफिजपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा (Hapur)

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गौरव नागर ने बताया कि इस मुकदमें की सुनाई जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने करते हुए अभियुक्तों को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्तगण राजू उर्फ राजीव, राजकुमार उर्फ भूरा, विवेक, हेमलता, सुशील, महेश व आकाश (प्रत्येक) को धारा-302/120बी. भा.दं.सं. में सश्रम आजीवन कारावास तथा बीस-बीस हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर, प्रत्येक अभियुक्त एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्तगण राजू उर्फ राजीव, राजकुमार उर्फ भूरा, विवेक, हेमलता, सुशील, महेश व आकाश (प्रत्येक) को धारा-201/120बी. भा. दं.सं. में पाँच-पाँच वर्ष के सश्रम कारावास तथा पाँच-पाँच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर, प्रत्येक अभियुक्त तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कुल अर्थदंड की राशि 75,000 रूपये राज्य सरकार को तथा शेष धनराशि अर्थात एक लाख रुपये धारा-357 दं.प्र.सं. के तहत मृतक राजकुमार की पत्नी मुनेश को प्रतिकर के रूप में देय होगी।

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