Khabarwala 24 News Hapur: Hit And Run Law हिट एंड रन कानून के संबंध में व्याप्त विसंगतियों और भ्रम को दूर करने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें बस यूनियन, आटो टैक्सी यूनियन, स्कूल बस एसोसिएशन समेत पेट्रोल पंप एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
हिट एंड रन कानून के बारे में विस्तार से बताया (Hit And Run Law)
अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार ने सभी को प्रस्तावित हिट एंड रन कानून के बारे में विस्तार से बताया। वक्ताओं ने कहा कि वाहन स्वामियों में इस कानून को लेकर कोई भ्रम नहीं है। वाहन चालकों को कानून के बारे में कम पता होने के कारण वह भ्रमपूर्ण बातें फैला रहे हैं। उन्हें जागरूक करने के लिए जनपद के प्रमुख स्थानों पर शिविर लगाकर, पंपलेट, बैनर आदि के माध्यम से कानून के बारे में बताया जाना जरूरी है। इसके अलावा शासन स्तर से चालकों को जागरूक किए जाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए।
भ्रम की स्थिति का निवारण किया (Hit And Run Law)
अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार अग्रवाल ने कानून के प्रति उत्पन्न भ्रम की स्थिति का निवारण किया। उन्हें बताया गया कि इस कानून को विचारोपरांत परामर्श के बाद ही अमल में लाया जाएगा। बैठक में मौजूद सभी वाहन स्वामियों, एसोसिएशनों के पदाधिकारियों औ चालक द्वारा पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया गया।
यह रहे मौजूद (Hit And Run Law)
इस अवसर पर हापुड़ पब्लिक कैरियर एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार रणजोध सिंह, हापुड़ गुड्स गुड्स ट्रांसपोर्ट संगठन के जिला अध्यक्ष संजय सोढ़ी, यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट संगठन के जिला अध्यक्ष अमित गुप्ता, सचिव सरदार समरजीत सिंह, मीडिया प्रभारी रोहित कालड़ा, सरदार मानसिंह, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष विकास गोयल गोल्डी, नरेश कुमार, अमृतलाल बाटला, विक्की गाबा आदि मौजूद थे।