Wednesday, December 18, 2024

HPDA 34700 मीटर भूमि पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, मची अफरा तफरी

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HPDA kharwala24 News Hapur : HPDA हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण की टीम ने हापुड़ देहात क्षेत्र में 6 प्रकरण 34700 वर्ग मीटर भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में अफरा तफरी मची हुई है।

HPDA 34700 मीटर भूमि पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, मची अफरा तफरी
क्या है मामला

जिलाधिकारी / हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण HPDA की उपाध्यक्ष प्रेरणा शर्मा द्वारा अवैध निर्माणों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में मंगलवार को प्राधिकरण के सचिव प्रदीप कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में प्रभारी अधीक्षण अभियंता/ सक्षम अधिकारी एचपीडीए पी.के शर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल के सहयोग से 6 प्रकरणो में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।

HPDA 34700 मीटर भूमि पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, मची अफरा तफरी
HPDA ने इन प्लाटिंग को किया गया ध्वस्त :

प्राधिकरण की इस कार्यवाही में जय प्रकाश, शेर सिंह व नन्द किशोर द्वारा चौधरी ताराचन्द डिग्री कालेज के पास, मसूरपुर रोड पर लगभग 4200 वर्ग मीटर में की गयी अवैध प्लाटिंग, जयकरण द्वारा थाना देहात के पास लोधीपुर हापुड़ पर लगभग 5000 वर्ग गज में की गयी अवैध प्लाटिंग, संजीव त्यागी. कुन्नू त्यागी, अशोक त्यागी एवं हाजी मोमीन द्वारा ग्राम ततापुर गढ़ रोड बाईपास पर लगभग 10000 वर्ग मीटर में की गयी अवैध प्लाटिंग पवन ठाकुर द्वारा ग्राम मन्सूरपुर में लगभग 5500 वर्ग मीटर में की गयी अवैध प्लाटिंग, वसीम रिजवी व गुड्डू खान द्वारा लगभग 4000 वर्ग मीटर में की गई अवैध प्लाटिंग सूरज, मनवीर धर्मपाल, साबिर मलिक- डीलर आदि द्वारा नई मण्डी के पीछे टावर के पास सोटावली हापुड़ पर लगभग 6000 वर्ग गज में की गयी अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही गयी है।

अभियान में यह रहे मौजूद :

इस अभियान में प्रभारी प्रवर्तन प्रवीण गुप्ता, अवर अभियन्ता पीयूष जैन व HPDA प्राधिकरण का सचल दस्ता शामिल था।

HPDA 34700 मीटर भूमि पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, मची अफरा तफरी
सचिव ने दी चेतावनी :

हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण HPDA के सचिव द्वारा अवैध निर्माणकर्ताओं को पुनः चेतावनी दी है कि वह अवैध कालोनी / विकास / निर्माण को तत्काल रोककर प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर ही विकास / निर्माण करें, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण व सीलिंग की कार्यवाही करने के साथ-साथ ऐसे अवैध निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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